{"_id":"5b3d17dc4f1c1b5d478b4990","slug":"51530730460-kaithal-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गवाह, शिकायतकर्ता या आरटीआई कार्यकर्ता को मांगने पर दी जाएगी पुलिस सहायता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गवाह, शिकायतकर्ता या आरटीआई कार्यकर्ता को मांगने पर दी जाएगी पुलिस सहायता
Updated Thu, 05 Jul 2018 12:29 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गवाह, शिकायतकर्ता या आरटीआई कार्यकर्ता को मांगने पर दी जाएगी पुलिस सहायता
कैथल। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल द्वारा सुनील बनाम हरियाणा सरकार में चीफ सेक्ट्री हरियाणा द्वारा पारित आदेशानुसार विचाराधीन चल रहे जघन्य मामलों की सुनवाई में गवाह, शिकायतकर्ता अथवा आरटीआई कार्यकर्ता को यदि कोई खत्तरा महसूस होता है तो पुलिस उसे सुरक्षा देगी। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि किसी प्रकार का खतरा महसुस करने पर संबधित थाना अथवा कार्यालय पुलिस अधीक्षक में आवेदन किया जा सकता है, जिस पर पुलिस द्वारा समुचित कदम उठाए जाएंगे।
विज्ञापन
कैथल। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल द्वारा सुनील बनाम हरियाणा सरकार में चीफ सेक्ट्री हरियाणा द्वारा पारित आदेशानुसार विचाराधीन चल रहे जघन्य मामलों की सुनवाई में गवाह, शिकायतकर्ता अथवा आरटीआई कार्यकर्ता को यदि कोई खत्तरा महसूस होता है तो पुलिस उसे सुरक्षा देगी। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि किसी प्रकार का खतरा महसुस करने पर संबधित थाना अथवा कार्यालय पुलिस अधीक्षक में आवेदन किया जा सकता है, जिस पर पुलिस द्वारा समुचित कदम उठाए जाएंगे।