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गुहला व राजौंद ब्लॉक को छोड़कर सॉलर वाटर पंपिंग सिस्टम पर 90 प्रतिशत अनुदान
Updated Thu, 13 Jul 2017 11:59 PM IST
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गुहला और राजौंद ब्लॉक को नहीं मिलेगा अनुदान
डार्क जोन में आने के कारण नहीं दिए जाएंगे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए अनुदान
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं हरेड़ा द्वारा जिले के गुहला व राजौंद खंडों को छोड़कर अन्य खंडों के किसानों को कृषि सिंचाई हेतू 2 व 5 हॉर्स पॉवर के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम 90 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। बागवानी करने वाले किसानों, जोहड़ एवं तालाब से पानी उठाकर सिंचाई करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। गत 7 वर्षों के दौरान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम अनुदान पर लगवाने वाले किसान अब इसके पात्र नही होंगे। यह जानकारी एडीसी एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि जिले में सीजीडब्ल्यूए रेगुलेट एवं कंट्रोल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एवं डेवलपमेंट द्वारा गुहला एवं राजौंद खंड को डार्क जोन एरिया घोषित किया गया है। इन खंडों के किसान उपरोक्त सिस्टम लगवाने के पात्र नहीं हैं। इन दो खंडों को छोडक़र अन्य खंडों के किसान 31 जुलाई 2017 तक अपने आवेदन अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 205 में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ पटवारी की रिपोर्ट, जमीन की फर्द की एक प्रति, पंप सेट के स्थान का नक्शा, लाभार्थी की फोटो एवं लाभार्थी अंश राशि के अतिरिक्त आवेदन पत्र को संबंधित सरपंच से हस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य है।
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डार्क जोन में आने के कारण नहीं दिए जाएंगे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए अनुदान
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं हरेड़ा द्वारा जिले के गुहला व राजौंद खंडों को छोड़कर अन्य खंडों के किसानों को कृषि सिंचाई हेतू 2 व 5 हॉर्स पॉवर के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम 90 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। बागवानी करने वाले किसानों, जोहड़ एवं तालाब से पानी उठाकर सिंचाई करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। गत 7 वर्षों के दौरान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम अनुदान पर लगवाने वाले किसान अब इसके पात्र नही होंगे। यह जानकारी एडीसी एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि जिले में सीजीडब्ल्यूए रेगुलेट एवं कंट्रोल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एवं डेवलपमेंट द्वारा गुहला एवं राजौंद खंड को डार्क जोन एरिया घोषित किया गया है। इन खंडों के किसान उपरोक्त सिस्टम लगवाने के पात्र नहीं हैं। इन दो खंडों को छोडक़र अन्य खंडों के किसान 31 जुलाई 2017 तक अपने आवेदन अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 205 में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ पटवारी की रिपोर्ट, जमीन की फर्द की एक प्रति, पंप सेट के स्थान का नक्शा, लाभार्थी की फोटो एवं लाभार्थी अंश राशि के अतिरिक्त आवेदन पत्र को संबंधित सरपंच से हस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य है।
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