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जाम किया तो होगी एफआईआर...
Updated Thu, 15 Jun 2017 11:56 PM IST
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राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया तो होगी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास ने विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 16 जून को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन में हुई किसानों की मृत्यु के विरोध में तीन घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम के आह्वान पर आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला भर के डीसी, आईजी व एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजमार्गों को जाम करने के आह्वान के दौरान हर हालत में कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखी जाए। आवश्यकता अनुसार ही पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। प्रदर्शनकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए तथा यातायात में व्यवधान पैदा न करने के बारे समझाया जाए। कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की स्थिति में प्रदर्शनकारियों की पहचान करके उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा भी जोड़ी जाए। इस अधिनियम के तहत भिवानी की जिला अदालत द्वारा गत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के दोषी व्यक्तियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत न दी जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। सीएमी मनोहर लाल द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान लोगों की जानमाल की हर हालत में सुरक्षा की जाए।
डीआईजी बीएस सिंधु ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहे। यातायात सामान्य बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रूट की पहले ही पहचान कर लें तथा पुलिस बल की गतिशीलता बनाई रखी जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। हरियाणा के गृह सचिव रामनिवास ने विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 16 जून को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन में हुई किसानों की मृत्यु के विरोध में तीन घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम के आह्वान पर आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला भर के डीसी, आईजी व एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजमार्गों को जाम करने के आह्वान के दौरान हर हालत में कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखी जाए। आवश्यकता अनुसार ही पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। प्रदर्शनकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए तथा यातायात में व्यवधान पैदा न करने के बारे समझाया जाए। कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की स्थिति में प्रदर्शनकारियों की पहचान करके उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा भी जोड़ी जाए। इस अधिनियम के तहत भिवानी की जिला अदालत द्वारा गत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के दोषी व्यक्तियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत न दी जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। सीएमी मनोहर लाल द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान लोगों की जानमाल की हर हालत में सुरक्षा की जाए।
डीआईजी बीएस सिंधु ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहे। यातायात सामान्य बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रूट की पहले ही पहचान कर लें तथा पुलिस बल की गतिशीलता बनाई रखी जाए।
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