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Jind News: कुश्ती कोच को 20 साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा
Fri, 28 Feb 2025 01:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 28 Feb 2025 01:02 AM IST
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जींद। नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने ईंटल कलां निवासी सुनील कोच को दोषी करार दिया है। एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी ने बताया था कि 22 फरवरी 2022 को वह कोच के साथ कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर वापस आ रहे थे। जब वह गांव ईक्कस के पास पहुंचे तो कोच ने कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी कोच के खिलाफ बंधक बनाने, दुष्कर्म करने, छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को उसी समय अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। वीरवार को इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए अकादमी के कोच सुनील को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग कुश्ती खिलाड़ी ने बताया था कि 22 फरवरी 2022 को वह कोच के साथ कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर वापस आ रहे थे। जब वह गांव ईक्कस के पास पहुंचे तो कोच ने कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी कोच के खिलाफ बंधक बनाने, दुष्कर्म करने, छह पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को उसी समय अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। वीरवार को इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए अकादमी के कोच सुनील को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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