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Jind News: पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में बीडीपीओ अलेवा से मिले ग्रामीण
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09जेएनडी26-पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा मामले में कागजात दिखाते संडील गांव के ग्रामीण। स्रोत ग्रा
अलेवा। संडील गांव के लोग मंगलवार को गांव के ही कुछ लोगों पर पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाते हुए बीडीपीओ अलेवा अक्षयदीप चौहान से मिले। इस दौरान ग्रामीण ने बीडीपीओ को साल दर साल पंचायती जमीन की बोली देने की रशीद दिखाई। इसके चलते बीडीपीओ ने ग्रामीणों को पंचायत के माध्यम से एसडीएम उचाना को अपील करवाने की बात कही।
बीडीपीओ अलेवा को मिले संडील गांव के ग्रामीण सतबीर, इंद्र, अमरजीत, दर्शन, चंदगी व कर्मबीर ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने वर्ष 2021 से जमीन को गैर मरूसी बताकर अवैध कब्जा किया हुआ है। पंचायत इससे पूर्व इस जमीन की बोली करवाती आई है।
इसकी साल दर साल उनके पास रसीद है। ग्रामीणों ने कहा कि 1970 और 1985 में पंचायती जमीन को बोली पर छुड़वाया था। इसमें नहरी विभाग ने लोगों के नाम गिरदावरी की थी जिसके चलते उन्होंने जींद कोर्ट में केस लगाया है।
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अदालत ने 29 अक्तूबर 2021 को एक आदेश जारी कर कहा गया कि जैसी स्थिति है वैसे ही रखा जाए कि पंचायत को अधिकार है कि अपने विवेक पर कार्रवाई कर सकती है। उस समय के ग्राम सचिव ने आदेशों की पालना न करते हुए कोर्ट के दिए नोटिस को देखकर जमीन की बोली रुकवाकर मिलीभगत करके आदमियों का कब्जा करवा दिया।
यही नहीं इस्तेमाल से लेकर 2021 तक ग्राम पंचायत ही जमीन की बोली करवाती आई है। फिर विभाग ने कैसे पंचायती जमीन पर लोगों का कब्जा करवा दिया। बीडीपीओ अलेवा ने मामले को देखकर पंचायत के माध्यम से उचाना एसडीएम के पास अपील करवा समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है।
वर्जनगैर मरूसी का नाम जमीन से हटवाने के लिए पंचायत के माध्यम से एसडीएम उचाना की कोर्ट में केस लगवाया जाएगा। इसके लिए डीसी व डीडीपीओ को मामले से अवगत करवा जल्द ही पंचायत व ग्रामीणों के सहयोग से समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। - अक्षयद्वीप चौहान, बीडीपीओ, अलेवा
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बीडीपीओ अलेवा को मिले संडील गांव के ग्रामीण सतबीर, इंद्र, अमरजीत, दर्शन, चंदगी व कर्मबीर ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने वर्ष 2021 से जमीन को गैर मरूसी बताकर अवैध कब्जा किया हुआ है। पंचायत इससे पूर्व इस जमीन की बोली करवाती आई है।
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इसकी साल दर साल उनके पास रसीद है। ग्रामीणों ने कहा कि 1970 और 1985 में पंचायती जमीन को बोली पर छुड़वाया था। इसमें नहरी विभाग ने लोगों के नाम गिरदावरी की थी जिसके चलते उन्होंने जींद कोर्ट में केस लगाया है।
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अदालत ने 29 अक्तूबर 2021 को एक आदेश जारी कर कहा गया कि जैसी स्थिति है वैसे ही रखा जाए कि पंचायत को अधिकार है कि अपने विवेक पर कार्रवाई कर सकती है। उस समय के ग्राम सचिव ने आदेशों की पालना न करते हुए कोर्ट के दिए नोटिस को देखकर जमीन की बोली रुकवाकर मिलीभगत करके आदमियों का कब्जा करवा दिया।
यही नहीं इस्तेमाल से लेकर 2021 तक ग्राम पंचायत ही जमीन की बोली करवाती आई है। फिर विभाग ने कैसे पंचायती जमीन पर लोगों का कब्जा करवा दिया। बीडीपीओ अलेवा ने मामले को देखकर पंचायत के माध्यम से उचाना एसडीएम के पास अपील करवा समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है।
वर्जनगैर मरूसी का नाम जमीन से हटवाने के लिए पंचायत के माध्यम से एसडीएम उचाना की कोर्ट में केस लगवाया जाएगा। इसके लिए डीसी व डीडीपीओ को मामले से अवगत करवा जल्द ही पंचायत व ग्रामीणों के सहयोग से समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। - अक्षयद्वीप चौहान, बीडीपीओ, अलेवा