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मोबाइल लूटने वाले दो दोषियों को 18 माह कैद

Wed, 09 Mar 2022 12:26 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 12:26 AM IST
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Two convicts who robbed mobiles were imprisoned for 18 months
जींद। मोबाइल लूटकर भागने के मामले में एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने बीड़ वाली ढाणी निवासी अमित और वीरेंद्र को दोषी माना है। दोषियों को 18 माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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11 नवंबर 2018 को थाना शहर जींद में ओमनगर निवासी सोनू ने शिकायत देकर बताया था कि वह दोस्त पंकज के साथ 10 नवंबर को रात को रामलीला ग्राउंड के पास घूम रहा था। दोनों अपने-अपने मोबाइल फोन से बात कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उनका मोबाइल लूटकर भाग गए। शिकायत मिलने पर थाना शहर जींद में अज्ञात पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने मोबाइल फोन छीनने की बात कबूल ली थी। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। एडिशनल सेशन जज सुभाष सिरोही की अदालत ने मंगलवार को दोनों को दोषी करार देते हुए 18 माह की कैद तथा पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है।
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