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पांच वर्ष पहले गोविंद धाम में घुसकर प्रदीप की गोली मारकर हत्या करने के पांच दोषियों को सजा
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जींद। गतौली गांव स्थित गोविंद धाम में आठ मई 2016 को गतौली निवासी प्रदीप की गोली मारकर हत्या करने के पांच दोषियों को एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें तीन दोषियों रोहतक निवासी इंद्रवेश, रोहतक के गांव निडाना के सबीर व अजय को उम्रकैद और एक -एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि गिरावड़ निवासी रविंद्र व अजय को हत्या की कोशिश में दोषी मानते हुए व शस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
आठ मई 2016 को गतौली के गोविंद धाम निवासी रणदीप ने जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रोहतक की राजीव बिहार कालोनी निवासी इंद्रवेश उर्फ सीटु, रोहतक के ही निडाना गांव निवासी सबीर उसके डेरा पंथ से जुड़े थे। उनका घर में भी आना जाना था। वह उससे सेवा करने के तौर पर खर्च लेते थे।
उन्होंने फरवरी 2016 में उनको खर्च देना बंद किया था। तभी से वह रंजिश रखे हुए थे। आठ मई 2016 को रात करीब 12 बजे इंद्रवेश उर्फ सीटु ने उसके पास तीन बार फोन किया। फोन न उठाने पर उसके भाई प्रदीप को फोन किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे।
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इसके बाद रात करीब दो बजे धाम के सामने गाड़ी रुकी। घर वालों ने बाहर देखा तो सबीर ने पिस्तौल से प्रदीप को गोली मार दी। इसके बाद भी आरोपी इंद्रवेश धाम में अंदर आ गया और रणदीप पर भी तीन गोली चलाई। हालांकि रणदीप को गोली नहीं लगी। रणदीप व उसके साथियों ने इंद्रवेश को अवैध हथियार समेत पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। घायल अवस्था में प्रदीप को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
जुलाना थाना पुलिस ने इस मामले में इंद्रवेश, सबीर व अजय काजल को नामजद कर जांच शुरू की तो इसमें दो अन्य लोगों के नाम और सामने आए थे। जुलाना थाना पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से सभी को अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने पांचों लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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आठ मई 2016 को गतौली के गोविंद धाम निवासी रणदीप ने जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रोहतक की राजीव बिहार कालोनी निवासी इंद्रवेश उर्फ सीटु, रोहतक के ही निडाना गांव निवासी सबीर उसके डेरा पंथ से जुड़े थे। उनका घर में भी आना जाना था। वह उससे सेवा करने के तौर पर खर्च लेते थे।
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उन्होंने फरवरी 2016 में उनको खर्च देना बंद किया था। तभी से वह रंजिश रखे हुए थे। आठ मई 2016 को रात करीब 12 बजे इंद्रवेश उर्फ सीटु ने उसके पास तीन बार फोन किया। फोन न उठाने पर उसके भाई प्रदीप को फोन किया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे।
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इसके बाद रात करीब दो बजे धाम के सामने गाड़ी रुकी। घर वालों ने बाहर देखा तो सबीर ने पिस्तौल से प्रदीप को गोली मार दी। इसके बाद भी आरोपी इंद्रवेश धाम में अंदर आ गया और रणदीप पर भी तीन गोली चलाई। हालांकि रणदीप को गोली नहीं लगी। रणदीप व उसके साथियों ने इंद्रवेश को अवैध हथियार समेत पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। घायल अवस्था में प्रदीप को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
जुलाना थाना पुलिस ने इस मामले में इंद्रवेश, सबीर व अजय काजल को नामजद कर जांच शुरू की तो इसमें दो अन्य लोगों के नाम और सामने आए थे। जुलाना थाना पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से सभी को अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने पांचों लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।