{"_id":"66b289d96c3c5d705d06a8e6","slug":"ten-years-imprisonment-to-the-man-guilty-of-stabbing-and-robbing-a-mobile-phone-jind-news-c-199-1-sroh1009-121121-2024-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: चाकू मारकर मोबाइल फोन लूटने के दोषी को दस साल कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: चाकू मारकर मोबाइल फोन लूटने के दोषी को दस साल कैद की सजा
Wed, 07 Aug 2024 02:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 07 Aug 2024 02:08 AM IST
विज्ञापन
जींद। अपोलो रोड निवासी युवक को रेलवे स्टेशन के पास चाकू मारकर मोबाइल छीनने के आरोपी ढाकल निवासी विकास को अदालत ने दस साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 9 जनवरी 2019 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में हकीकत नगर निवासी कमल ने बताया था कि वह दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर रात 12:05 बजे जींद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। वह यहां से पैदल ही घर जा रहा था। एक मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और महर्षि स्कूल के पास उसे पकड़ लिया। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया, जो उसके बाए हाथ पर लगा। आोरपी ने उनका मोबाइल छीन लिया। उन्होंने उनका बैग भी छीनने का प्रयास किया, मगर उसने शोर मचा दिया। इस दौरान एक मकान के सामने खड़े व्यक्ति को देखकर आरोपी भाग गए। मामले में एएसआई नवजीत सिंह ने आरोपी विकास को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किए था। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया ने विकास को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 9 जनवरी 2019 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में हकीकत नगर निवासी कमल ने बताया था कि वह दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर रात 12:05 बजे जींद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। वह यहां से पैदल ही घर जा रहा था। एक मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और महर्षि स्कूल के पास उसे पकड़ लिया। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया, जो उसके बाए हाथ पर लगा। आोरपी ने उनका मोबाइल छीन लिया। उन्होंने उनका बैग भी छीनने का प्रयास किया, मगर उसने शोर मचा दिया। इस दौरान एक मकान के सामने खड़े व्यक्ति को देखकर आरोपी भाग गए। मामले में एएसआई नवजीत सिंह ने आरोपी विकास को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किए था। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया ने विकास को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन