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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Teacher convicted of sexually harassing a student sentenced to 20 years in prison.

Jind News: छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के दोषी शिक्षक को 20 साल की कैद

Thu, 08 Oct 2026 02:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:45 AM IST
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Teacher convicted of sexually harassing a student sentenced to 20 years in prison.
जींद। नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका यौन शोषण करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) की न्यायाधीश शिफा की अदालत ने शिक्षक दीपक निवासी गांव तालू को दोषी करार दिया है। अदालत ने शिक्षक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, 10 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति ने दर्ज एफआईआर में बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। तकनीकी और अन्य माध्यमों से प्रयास करते हुए पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया। उसके बयान अदालत के समक्ष दर्ज करवाए गए।
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जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं 6 व 8 और आईपीसी की धारा 376 समेत अन्य धाराएं जोड़ी गई। शिक्षक दीपक निवासी गांव तालू को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया गया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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