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स्मैक तस्कर को 11 साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 19 Apr 2022 12:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 12:12 AM IST
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Smack smuggler sentenced to 11 years imprisonment and fined ten thousand rupees
स्मैक तस्करी के मामले में सोमवार को एएसजे जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने नरवाना के शास्त्री नगर निवासी संदीप उर्फ संजू को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के पास से 2016 में 350 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
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20 सितंबर 2016 को नरवाना के शास्त्री नगर निवासी संदीप उर्फ संजू को पुलिस ने 350 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाप शहर थाना नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एएसआई गुरमेल सिंह की अदालत में आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश किए गए थे। जिसके आधार पर सोमवार को एएसजे जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने संदीप उर्फ संजू को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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