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Jind News: दिव्यांग और बुजुर्ग 85 वर्ष की आयु के व्यक्ति, फाॅर्म डी भरकर कर सकते हैं घर से मतदान
Thu, 05 Sep 2024 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 05 Sep 2024 02:23 AM IST
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नरवाना। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दलजीत सिंह ने सभी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया हुआ है। यदि ऐसा कोई मतदाता घर से ही मतदान करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म-12 डी भरकर विभाग के उस अधिकारी को देना होगा जो उनके घर जाएगा। यदि वह मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते है तो उनके लिए घर से लाने व छोडऩे के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता है। जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति जोकि मतदाता सूची में चिन्हित मतदाता है और जिनके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम नहीं है, वह मतदाता पोस्टल बेलेट सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस श्रेणी के मतदाता को फॉर्म 12 डी में आवेदन जमा करते समय बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि भरे हुए फॉर्म 12 डी को वापस लेने का कार्य अधिसूचना की तिथि से पांच दिनों की अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता है। जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति जोकि मतदाता सूची में चिन्हित मतदाता है और जिनके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम नहीं है, वह मतदाता पोस्टल बेलेट सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस श्रेणी के मतदाता को फॉर्म 12 डी में आवेदन जमा करते समय बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि भरे हुए फॉर्म 12 डी को वापस लेने का कार्य अधिसूचना की तिथि से पांच दिनों की अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा।
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