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Jind News: अलेवा गांव में व्यक्ति की हत्या करने के दोषी गांव के ही राजेश उर्फ मंत्री को आजीवन कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Wed, 11 Jan 2023 11:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Jan 2023 11:36 PM IST
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murder accused got life imprisonment
जींद। अलेवा गांव के खेतों में चार साल पहले व्यक्ति की हत्या करने के दोषी अलेवा निवासी राजेश उर्फ मंत्री को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने आजीवन कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अलेवा गांव निवासी ज्योति ने एक अगस्त 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका 46 वर्षीय ससुर बल्ली खेत में बने चौबारे में सोया हुआ था। रात को किसी व्यक्ति ने कस्सी से वार कर उसके ससुर की हत्या कर दी। अगले दिन सुबह जब उसका ससुर घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने खेत में जाकर देखा तो उसका ससुर खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ मिला। उस समय पुलिस ने महिला की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में हत्या के आरोप में अलेवा गांव निवासी राजेश उर्फ मंत्री का नाम सामने आया था। पुलिस ने आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने राजेश उर्फ मंत्री को आजीवन कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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