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Jind News: स्कूल संचालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Fri, 21 Jul 2023 12:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 21 Jul 2023 12:00 AM IST
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जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने वीरवार को रोहतक रोड पर स्कूल संचालक की गोली मार कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
राजथल गांव हाल आबाद अर्बन इस्टेट निवासी सुरेंद्र ने चार जुलाई 2018 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई भूपेंद्र शहर में स्कूल चलाता था। 18 जुलाई को दोपहर बाद उसका भाई भूपेंद्र रोहतक रोड से कार से अर्बन इस्टेट की तरफ लौट रहा था। जब वह चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) से रोहतक रोड की तरफ जा रहा था तो उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका आरोप था कि स्कूल तथा अन्य संपत्ति को लेकर कुछ लोग रंजिश रखे हुए थे। उसी रंजिश के चलते उन्हीं लोगों ने उसके भाई की हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर आठ लोगों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि राजपुरा भैण निवासी विजय ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। तभी से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने विजय को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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राजथल गांव हाल आबाद अर्बन इस्टेट निवासी सुरेंद्र ने चार जुलाई 2018 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई भूपेंद्र शहर में स्कूल चलाता था। 18 जुलाई को दोपहर बाद उसका भाई भूपेंद्र रोहतक रोड से कार से अर्बन इस्टेट की तरफ लौट रहा था। जब वह चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) से रोहतक रोड की तरफ जा रहा था तो उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका आरोप था कि स्कूल तथा अन्य संपत्ति को लेकर कुछ लोग रंजिश रखे हुए थे। उसी रंजिश के चलते उन्हीं लोगों ने उसके भाई की हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने सुरेंद्र की शिकायत पर आठ लोगों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि राजपुरा भैण निवासी विजय ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। तभी से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने विजय को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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