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Jind News: चुनाव के दौरान लाइसेंसधारी लोगों को भी जमा कराने होंगे हथियार
Sat, 04 May 2024 12:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 04 May 2024 12:54 AM IST
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जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने जिले के लोगों की सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश लोकसभा चुनाव खत्म होने तक जारी रहेगा। सभी लाइसेंसधारी अपना हथियार संबंधित थाने में जमा करवाएं।
उन्होंने बताया यदि जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार के साथ पाया जाता है तो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में जाएगी। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल की चेन और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी वस्तु नहीं रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के किसी भी हथियार के साथ पाया गया तो यह अपराध माना जाएगा और उस दोषी व्यक्ति को धारा 144 के तहत दंडित किया जा सकता है। इंडियन पैनल कोड 1973 की धारा 144 के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं, केवल पुलिसकर्मी एवं शस्त्र बल ही डयूटी के दौरान हथियार रख सकते है।
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उन्होंने बताया यदि जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार के साथ पाया जाता है तो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में जाएगी। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल की चेन और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी वस्तु नहीं रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के किसी भी हथियार के साथ पाया गया तो यह अपराध माना जाएगा और उस दोषी व्यक्ति को धारा 144 के तहत दंडित किया जा सकता है। इंडियन पैनल कोड 1973 की धारा 144 के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं, केवल पुलिसकर्मी एवं शस्त्र बल ही डयूटी के दौरान हथियार रख सकते है।
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