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Jind News: जींद मैनुअल स्कैवेंजिंग मुक्त घोषित

Tue, 23 Dec 2025 12:50 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 12:50 AM IST
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Jind declared free from manual scavenging.
जींद। मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत जिला को मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त घोषित किया गया है। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान रजा ने दी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से व्यापक सर्वेक्षण किया गया। साथ ही नमस्ते योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुनर्वास से जुड़े सभी प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। जिले में मैनुअल स्कैवेंजिंग का कोई भी मामला नहीं मिला है। जींद को मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त घोषित किए जाने की सूचना नमस्ते पोर्टल पर विधिवत रूप से अपलोड कर दी गई है।
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जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान रजा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कोई दावा या आपत्ति है तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर साक्ष्यों सहित हस्ताक्षरित लिखित आपत्ति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। संवाद
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