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दूसरे दिन साइट चली तो नियम 134-ए के तहत हुए आवेदन

Sat, 30 Oct 2021 10:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 10:45 PM IST
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If the site ran on the second day, then the application was made under rule 134-A
शहर में एक साइबर कैफे पर नियम 134-ए के तहत अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन करने पहुंचे अभिभावक। - फोटो : Jind
जींद। नियम 134-ए के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार से शुरू हो गए। विभाग ने शनिवार को साइट पर दाखिले के लिए लिंक जारी कर दिया। इसके चलते अभिभावक इंटरनेट दुकानों व सीएससी पर आवेदन करने पहुंचे।
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हालांकि शुक्रवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन विभाग द्वारा दाखिले के लिए साइट पर लिंक नहीं दिया गया था। अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 नवंबर तक इच्छुक विद्यार्थी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख रुपयेे से कम आय का प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पहले पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर, जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ रहा है उस स्कूल का कोड व अभिभावक का मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाद 18 नवंबर तक आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद 21 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी और 26 नवंबर को परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। इसके बाद 29 नवंबर को ड्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट होंगे। ड्रा में चयनित विद्यार्थी एक दिसंबर से 10 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं तो खाली सीटों पर ड्रा के माध्यम से दाखिला होगा।
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जींद के बीईओ सुशील कुमार जैन ने बताया कि विभाग ने शनिवार को दाखिले के लिए लिंक जारी कर दिया है। साइट भी सही चल रही है। विद्यार्थी 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के पास आवेदन के लिए 15 दिन बचे हैं। इसके बाद 21 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह जरूरी दस्तावेज लेकर ऑनलाइन आवेदन सही से करें। अभिभावकों का मोबाइल नंबर सही होना चाहिए।
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