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जींद: दिव्यांग शिक्षक को यात्रा भत्ता न देने पर डीईओ, प्राचार्य और शिक्षा विभाग के निदेशक पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना

Fri, 07 Jan 2022 11:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 07 Jan 2022 11:46 PM IST
सार

पिछले साल कोरोना काल के दौरान यात्रा भत्ता नहीं देने का मामला है। इसपर शिक्षक ने राज्य दिव्यांग आयोग में लगाई अर्जी थी।

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Fine on officials for not giving travelling allowance to a disabled teacher in Jind of Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में डिफेंस कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल स्कूल के दिव्यांग शिक्षक को पिछले साल कोरोना काल के दौरान यात्रा भत्ता नहीं देने पर राज्य दिव्यांग आयोग ने जींद के जिला शिक्षा अधिकारी, राजकीय मॉडल स्कूल डिफेंस कॉलोनी (गोल स्कूल) के प्राचार्य व शिक्षा विभाग के निदेशक पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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शिक्षक सतबीर सिंह ने बताया कि सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते की व्यवस्था की है। यह मूल वेतन का दस प्रतिशत होता है। वहीं पिछले साल कोराना संक्रमण काल में तत्कालीन प्राचार्य ने जनवरी से जून माह तक उनका यात्रा भत्ता रोक दिया।
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सतबीर सिंह के अनुसार, इसको लेकर उन्होंने प्राचार्य व डीईओ से निवेदन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर पिछले साल मई में उन्होंने राज्य दिव्यांग आयोग में अर्जी लगाई। इस पर सुनवाई के दौरान अक्तूबर में आयोग ने आदेश दिए कि उन्हें पूरा यात्रा भत्ता दिया जाए।
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सतबीर सिंह के अनुसार, हालांकि विभाग ने यात्रा भत्ता दे दिया, लेकिन इसकी सूचना आयोग को नहीं दी, जो कि आयोग ने मांगी थी। इसी साल पांच जनवरी को सुनवाई के दौरान आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के प्राचार्य व शिक्षा विभाग के निदेशक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हालांकि तत्कालीन प्राचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

आयोग ने दिलवाया न्याय

शिक्षक सतबीर सिंह ने कहा कि आयोग ने उन्हें न्याय दिलवाया है। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए गठित किया गया आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी दिव्यांगों को अपने अधिकारों के लिए आयोग की मदद लेनी चाहिए। - सतबीर सिंह, शिकायतकर्ता, शिक्षक।

यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह पूरी तरह से प्राचार्य से संबंधित है। प्राचार्य के पास डीडीओ शक्तियां होती हैं। पूरी तरह से यह मामला उन्हें ही संभालना होता है। इसमें डीईओ व निदेशक की कोई भूमिका नहीं होती। यह तथ्य आयोग के समक्ष भी रखा जाएगा। - मदन लाल चोपड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी।

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