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Jind: सिर पर डंडा मारकर की थी हत्या, तीन दोषियों को उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 26 Aug 2022 01:07 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 26 Aug 2022 01:07 AM IST
सार

आरोपियों को 17 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर 12 अक्तूबर 2019 को चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। 

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Life imprisonment to three murder convicts in Jind of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद के बीबीपुर गांव में लगभग तीन वर्ष पहले सिर पर डंडा मारकर व लात व थप्पड़ों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सैशन जज रितू गर्ग की अदालत ने इस मामले गांव के विकास, तुषार व जगबीर को दोषी करार दिया। 

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बीबीपुर गांव निवासी रणवीर सिंह ने 15 सितंबर 2019 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 सितंबर की सायं को गांव की ही बीरमति, मंजू व रामदे आपस में झगड़ा कर रही थी। इस दौरान वह अपने पिता बीर सिंह के साथ शोर सुनकर बाहर आया। उसका पिता बीरसिंह झगड़ा कर रही  दोनों पक्षों की औरतों को समझाने लगा, इसी दौरान वहां पर विकास आया और उसने डंडे से उसके पिता बीरसिंह के सिर पर चोट मारी, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गया।
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तुषार, जगबीर, जगबीर की पत्नी मंजू व कर्ण सिंह की पत्नी रामदे ने उसके पिता को लात-घुसों से पीटा। इसमें उसका पिता घायल हो गया। उसको इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों को 17 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर 12 अक्तूबर 2019 को चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। 

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