फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Life imprisonment to the man who shot dead a young man in Jind

Jind: कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, दस हजार रुपये जुर्माना

Wed, 29 Mar 2023 10:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 29 Mar 2023 10:59 PM IST
सार

एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाया है।  दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

विज्ञापन
Life imprisonment to the man who shot dead a young man in Jind
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन


उचाना खुर्द गांव निवासी कुलदीप उर्फ बबली ने 30 मार्च 2013 को सदर नरवाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने दोस्त डोहाना खेड़ा निवासी प्रदीप उर्फ काला व उसके पिता चंद्रभान के साथ अपनी कार में किसी काम को लेकर टोहाना गए हुए थे। जब वह लौट रहे थे तो दोपहर बाद लगभग दो बजे वह बडनपुर के पास पहुंचे थे।
विज्ञापन


इसी दौरान दो बाइकों पर तीन-तीन युवक सवार होकर आए। उस समय प्रदीप उर्फ काला गाड़ी चला रहा था। उसी दौरान बाइक सवार युवकों ने उन पर गोलियां चला दीं। इसमें प्रदीप उर्फ काला की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कैथल जिला के खेड़ी शेरखान निवासी अजय को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed