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दुराचारियों को 20 साल की कैद

Fri, 26 May 2017 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो जींद
अमर उजाला ब्यूरो जींद Updated Fri, 26 May 2017 11:34 PM IST
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 सदर थाना नरवाना क्षेत्र में नाबालिग के दुराचारियों को अदालत ने 20-20 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 27 अगस्त 2015 में एक व्यक्ति ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 25 अगस्त को वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाहर गए थे। उसकी 14 वर्षीय लड़की घर में अकेली थी। गांव राजगढ़ ढोबी निवासी दीप गांव में बिजली का काम करता है।


दीप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी लड़की को घर के बाड़े में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पिता के बयान पर दीप और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान दूसरे आरोपी की पहचान रामदिया के रूप में हुई थी। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दुराचार का दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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