{"_id":"59286e124f1c1b3f765367aa","slug":"jind-rape-20-year-jail-harayana","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचारियों को 20 साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दुराचारियों को 20 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो जींद
Updated Fri, 26 May 2017 11:34 PM IST
विज्ञापन
Demo pic
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
सदर थाना नरवाना क्षेत्र में नाबालिग के दुराचारियों को अदालत ने 20-20 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 27 अगस्त 2015 में एक व्यक्ति ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 25 अगस्त को वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाहर गए थे। उसकी 14 वर्षीय लड़की घर में अकेली थी। गांव राजगढ़ ढोबी निवासी दीप गांव में बिजली का काम करता है।
दीप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी लड़की को घर के बाड़े में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पिता के बयान पर दीप और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान दूसरे आरोपी की पहचान रामदिया के रूप में हुई थी। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दुराचार का दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दीप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी लड़की को घर के बाड़े में ले गए और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पिता के बयान पर दीप और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान दूसरे आरोपी की पहचान रामदिया के रूप में हुई थी। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को दुराचार का दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन