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जींद: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद, जुर्माना भी लगाया
Wed, 18 May 2022 09:26 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 18 May 2022 09:26 PM IST
सार
अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के जींद में सदर थाना नरवाना क्षेत्र से 16 अगस्त 2018 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे चंद्रहास की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए गांव के ही सुरेंद्र को दोषी करार दिया। साथ ही दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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नरवाना सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 16 अगस्त 2018 को वह घर पर ही थी। इस दौरान गांव के ही सुरेंद्र उसका घर से अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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इसके बाद अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। एएसजे चंद्रहास की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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