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Jind News: बिना कुलपति की मंजूरी के तबदलों पर रोक

Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:05 AM IST
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Ban on transfers without the Vice-Chancellor's approval
रोहतक । पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रशासन ने कर्मचारियों के अनधिकृत और स्वेच्छाचारी तबादलों पर सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में बिना कुलपति की मंजूरी के कर्मचारियों के होने वाले तबादलों पर रोक लगा दी है।
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विश्वविद्यालय के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि संबद्ध संस्थानों में कार्यरत प्रशासनिक, मिनिस्टीरियल और तकनीकी स्टाफ के तबादले स्थानीय स्तर पर बिना कुलपति की पूर्व अनुमति के किए जा रहे थे। इससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में भारी अव्यवस्था और समस्याएं पैदा हो रही थीं। इसलिए अब रोक लगाई जा रही है।
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इस प्रशासनिक अव्यवस्था पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नया फैसला लागू किया है। अब विश्वविद्यालय और पीजीआईएमएस, पीजीआईडीएस समेत सभी संघटक कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के स्थानांतरण के लिए माननीय कुलपति की अग्रिम स्वीकृति अनिवार्य होगी।
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