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Jind News: राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी में किया गया संशोधन

Wed, 09 Apr 2025 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 09 Apr 2025 12:11 AM IST
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Amendment made in the duties of gazetted officers
जींद। नशीले पदार्थों की रोकथाम अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट 1985) की धारा 50 के तहत जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिले में तैनात राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी में संशोधन किया गया है।
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एडीसी विवेक आर्य ने बताया कि उपमंडल जींद और जुलाना में सोमवार से वीरवार तक ईटीओ (एसटी) सुव्रत शर्मा को ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि ईटीओ (एसटी) राकेश डागर रिजर्व अधिकारी होंगे।
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शुक्रवार से रविवार तक नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ ड्यूटी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और तहसीलदार शालिनी लाठर, रिजर्व अधिकारी रहेंगी। उपमंडल नरवाना में सोमवार से वीरवार तक एईटीओ (आबकारी) देवेंद्र सिंह ड्यूटी अधिकारी होंगे, जबकि एईटीओ, डीईटीसी (एसटी) राजदीप भाटिया रिजर्व अधिकारी रहेंगे।
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शुक्रवार से रविवार तक ड्यूटी अधिकारी के रूप में उचाना के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार कार्य करेंगे और तहसीलदार उचाना निखिल सिंगला रिजर्व अधिकारी होंगे। उपमंडल सफीदों में सोमवार से वीरवार तक एईटीओ राजेश गुप्ता ड्यूटी अधिकारी होंगे, जबकि एईटीओ (आबकारी) रविंदर सैनी रिजर्व अधिकारी होंगे।
शुक्रवार से रविवार तक नायब तहसीलदार विकास कुमार ड्यूटी अधिकारी होंगे और नायब तहसीलदार रणबीर सिंह रिजर्व अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार उपमंडल उचाना में सोमवार से वीरवार तक एईटीओ (आबकारी) सुमित नेहरा ड्यूटी अधिकारी होंगे।

शुक्रवार से रविवार तक नायब तहसीलदार हरीश चंद्र ड्यूटी अधिकारी रहेंगे, जबकि अलेवा के तहसीलदार रमन कुंडू रिजर्व अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने सभी तैनात अधिकारियों को ड्यूटी गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह संशोधन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
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