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Jind News: नशा बेचने के दोषी को 15 साल की कैद, 1.50 लाख जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। लुदाना गांव के नजदीक वर्ष 2019 में नशीली दवाइयों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस की टीम लुदाना गांव की ओर गश्त पर गई हुई थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड दस निवासी जगजीत नशीली दवाइयों का कारोबार करता है। वह गोहाना की ओर से नशीली प्रतिबंधित दवाइयां लेकर जींद के रास्ते से पंजाब जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने लुदाना चौकी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की तो एक कार में सवार होकर आए व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं। पुलिस ने आरोपी पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड 10 निवासी जगजीत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी जगजीत को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जींद। लुदाना गांव के नजदीक वर्ष 2019 में नशीली दवाइयों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस की टीम लुदाना गांव की ओर गश्त पर गई हुई थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड दस निवासी जगजीत नशीली दवाइयों का कारोबार करता है। वह गोहाना की ओर से नशीली प्रतिबंधित दवाइयां लेकर जींद के रास्ते से पंजाब जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने लुदाना चौकी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की तो एक कार में सवार होकर आए व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं। पुलिस ने आरोपी पंजाब के संगरूर जिला के लहरा गया के वार्ड 10 निवासी जगजीत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी जगजीत को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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