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लोन के नाम रिश्वत लेने वाले मैनेजर को 4 साल की सजा
amarujala/ jhajjar
Updated Thu, 04 May 2017 12:37 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को लोन के नाम रिश्वत लेने के दोषी बैंक मैनेजर को 4 साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार खेड़ी खुम्मार निवासी एक्स सर्विसमैन रविंद्र ने ओबीसी बैंक में अपने पेंशन खाते के माध्यम से एक लाख 30 हजार रुपये का लोन के लिए आवेदन किया था। जिसके लिए बैंक के लोन अफसर संतोष कुमार ने रविंद्र से दस हजार रुपये रिश्वत की मांग थी। रविंद्र ने इसकी शिकायत तत्कालीन एसपी सुमित कुमार को दी। एसपी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार हितेंद्र कुमार की उपस्थिति में डीएसपी जगत सिंह के नेतृत्व में छापेमार टीम को तैयार कर बैंक में भेजा। जहां टीम ने रविंद्र द्वारा संतोष कुमार को 10 हजार रुपये समेत गिरफ्तार किया था। आरोपी संतोष कुमार निवासी जिला अररिया बिहार हाल लोन अफसर ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स झज्जर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना झज्जर में पीसीएक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बुधवार को मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने लोन मैनेजर संतोष को 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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