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आर्थिक व अयोग्यता को न बनने दें अन्याय का कारण : जज
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर
Updated Sat, 17 Oct 2015 12:11 AM IST
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कानून की जानकारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी हमें जीवन पर्यंत पड़ती रहती है। यानी इंसान पैदा होने से लेकर अंत तक कानून से जुड़ा रहता है। यह विचार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारंग ने गांव दादरी तोए में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के उपरांत ग्रामीणों, स्कूली छात्र-छात्राओं व शिक्षकों से रूबरू होते हुए कही।
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नारंग ने दादरी तोए के साथ-साथ गांव फतेहपुर में भी लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर का भी उद्घाटन किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आर्थिक व अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकता।
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समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त व उचित कानूनी सेवा निशुल्क प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से लीगल केयर सेंटर यानी विधिक सेवाएं केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य आर्थिक व अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित होने से रोकना है। कोर्ट-कचहरी से आपके घर की दूरी कम करने के लिए विधिक सेवाएं क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इन क्लीनिक पर आकर आप विशेषज्ञों से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि रविवार व बुधवार को पैनल अधिवक्ता व स्वयंसेवक करेंगे ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। नारंग ने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हर जरूरतमंद को कानूनी तौर पर जागरूक व साक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसलिए गरीब व जरूरतमंद तक सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम रोहित वाट्स ने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए विधिक सेवाएं केंद्र खोले जा रहे हैं।
रविवार व बुधवार को यहां पैरा लीगल वॉलंटियर तथा पैनल अधिवक्ता जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सूचना के युग में यह केंद्र एक आवश्यक तंत्र है क्योंकि हमारा सारा तंत्र कानून की डोर से बंधा हुआ है। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान, नोडल अधिकारी सुरेश बाल्याण, मुख्याध्यापक रोशन लाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।