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Hisar News: सोने की ताबीज छीनने के मामले में 2 युवकों को 5-5 साल की सजा
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हिसार। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने सोने का ताबीज छीनने के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में आदमपुर निवासी दोषी कुलदीप और नरेंद्र को 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला फरवरी 2022 का है, जब आदमपुर थाना पुलिस ने सारंगपुर निवासी प्रेमा देवी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
शिकायत में प्रेमा देवी ने बताया था कि 12 फरवरी 2022 की दोपहर करीब तीन बजे वह अपने खेत से ढाणी लौट रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां 2-3 चक्कर लगाते रहे। कुछ देर बाद वे दोनों युवक अचानक वापस आए और उनके गले में पड़ी आधे तोले का सोने का ताबीज झपटकर फरार हो गए। प्रेमा देवी ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आदमपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दोनों युवकों कुलदीप और नरेंद्र को गिरफ्तार किया था। वीरवार को जिला अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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शिकायत में प्रेमा देवी ने बताया था कि 12 फरवरी 2022 की दोपहर करीब तीन बजे वह अपने खेत से ढाणी लौट रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां 2-3 चक्कर लगाते रहे। कुछ देर बाद वे दोनों युवक अचानक वापस आए और उनके गले में पड़ी आधे तोले का सोने का ताबीज झपटकर फरार हो गए। प्रेमा देवी ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आदमपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दोनों युवकों कुलदीप और नरेंद्र को गिरफ्तार किया था। वीरवार को जिला अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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