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Hisar News: हत्या के प्रयास के मामले में तीन दोषी, सजा 29 को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 12:11 AM IST
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Three convicted in the case of attempted murder, sentencing on the 29th.
हिसार। एडीजे खत्री सौरभ की अदालत ने ब्यानाखेड़ा निवासी राजेश को घर में घुसकर गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार विजय, विक्रम, विनित को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को 29 मई को सजा सुनाएगी। बरवाला थाना पुलिस ने राजेश की पत्नी रूबी की शिकायत पर 23 फरवरी 2023 को मामला दर्ज किया था।
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ब्यानाखेड़ा गांव की रहने वाली रूबी ने पुलिस को बताया था कि उसका पैतृक पंजाब में गांव फिरोजपुरा है। उसकी शादी 2 साल पहले ब्यानाखेड़ा के राजेश के साथ हुई थी। वह अपने पति व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ ब्यानाखेडा से खेड़ी रोड माइनर के साथ खेतों में मकान बनाकर रहती है। उसके पति के पास अक्सर धनाना निवासी विजय आता-जाता रहता था। घटना वाली रात करीब 1 बजे भिवानी के धनाना निवासी विजय और दो अन्य युवक दीवार कूदकर घर पर आए। विजय के हाथ में पिस्तौल था। शिकायतकर्ता ने बताया कि विजय ने पति को कहा कि आज तुझे जान से मारेंगे, विजय के दो साथियों ने पति को पकड़ लिया। इस दौरान पति भागकर सीढ़ियों से छत पर चढ़ गए। इसके बाद हमलावर भी पीछे दौड़े और राजेश को गोली मार दी। राजेश को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती कराया था। बरवाला पुलिस ने धारा 449, 307,34 के तहत केस दर्ज किया था। संवाद
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