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Hisar News: तेजाब डालकर टैक्सी चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 12:42 AM IST
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Taxi driver's killer sentenced to life imprisonment for murder by acid attack
हिसार। करीब चार साल पहले तेजाब डालकर टैक्सी चालक की हत्या करने के मामले में हिसार की सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने न्यू ऋषि नगर निवासी संजय को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी ठहराया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जून 2022 को सिटी थाना पुलिस ने न्यू ऋषि नगर निवासी अश्वनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। अश्वनी टैक्सी चालक था और पत्नी के निधन के बाद अपनी दो बेटियों के साथ रहता था।
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शिकायत के अनुसार घटना से करीब एक सप्ताह पहले शाम करीब 5:30 बजे अश्वनी अग्रसेन भवन के पास महावीर कॉलोनी निवासी सीटू और नगर पालिका कर्मचारी राज के साथ बैठा था। इसी दौरान ऋषि नगर निवासी संजय वहां पहुंचा और अपने साथ लाई तेजाब की बोतल खोलकर अश्वनी की जांघ पर तेजाब डाल दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसे अश्वनी को राहगीरों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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इसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। सरकारी अधिवक्ता सुनील पारुथी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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