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हिसार: सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व बंधक बनाने के मामले में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल बरी
Fri, 03 Sep 2021 01:45 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 03 Sep 2021 01:45 PM IST
सार
बरवाला थाना पुलिस ने 17 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल, बधावड़ वासी रामफल, सोनीपत के भटगांव वासी राजेंद्र कुमार, रोहतक के बिजेंद्र, इमलौटा के प्रीतम के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, बंधक बनाने के आरोपों में केस दर्ज किया था।
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सतलोक आश्रम का संचालक रामपाल।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व बंधक बनाने के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की कोर्ट ने बुधवार को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल व अन्य चार को केस में बरी कर दिया है। इस मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 2017 में रामपाल व अन्य को बरी किया जा चुका था।
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बरवाला थाना पुलिस ने 17 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल, बधावड़ वासी रामफल, सोनीपत के भटगांव वासी राजेंद्र कुमार, रोहतक के बिजेंद्र, इमलौटा के प्रीतम के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, बंधक बनाने के आरोपों में केस दर्ज किया था।
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इस केस पर सुनवाई करते हुए 29 अगस्त 2017 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश सैनी की कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को केस से बरी कर दिया था। निचली कोर्ट द्वारा रामपाल समेत पांचों आरोपियों को बरी करने के बाद सरकार ने इस मामले में जिला कोर्ट में अपील की थी। तीन साल तक चली कोर्ट कार्रवाई के बाद जिला कोर्ट ने निचली कोर्ट का फैसला बरकार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
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