फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Questions raised regarding former Vice-Chancellor Narsi Ram Bishnoi's vigilance clearance.

Hisar News: पूर्व कुलपति नरसी राम बिश्नोई की विजिलेंस क्लीयरेंस पर उठे सवाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Questions raised regarding former Vice-Chancellor Narsi Ram Bishnoi's vigilance clearance.
हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू) के पूर्व कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) में कुलपति पद पर नियुक्ति के बाद उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
विज्ञापन


हिसार निवासी डॉ. संदीप कुमार गुप्ता ने हरियाणा के राज्यपाल एवं जीजेयू के कुलाधिपति को लिखित शिकायत भेजकर मांग की है कि लंबित जांचों की स्थिति स्पष्ट होने तक प्रो. बिश्नोई को विजिलेंस क्लीयरेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अथवा नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी न किया जाए।
विज्ञापन


शिकायत के अनुसार, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से 24 सितंबर 2026 को जारी नियुक्ति आदेश में प्रो. बिश्नोई की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से विजिलेंस अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन रखी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे में प्रमाणपत्र जारी करने से पहले हरियाणा सरकार और जीजेयू को सभी लंबित जांचों तथा संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


दो विजिलेंस जांच रिपोर्ट का हवाला

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि जीजेयू में प्रोफेसर के कार्यकाल से संबंधित प्रो. नरसी राम बिश्नोई के मामले में दो विजिलेंस जांच रिपोर्ट पहले से रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। उनके अनुसार इन रिपोर्टों में प्रतिकूल निष्कर्ष और टिप्पणियां दर्ज हैं। शिकायत में मांग की गई है कि दोनों रिपोर्टों, उन पर की गई कार्रवाई और उनकी मौजूदा स्थिति का परीक्षण करने के बाद ही विजिलेंस क्लीयरेंस जारी करने पर निर्णय लिया जाए।


लोकायुक्त में लंबित है शिकायत

शिकायत में हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष लंबित शिकायत संख्या 504/2025 का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, लोकायुक्त के 25 अगस्त 2026 के आदेश में बताया गया था कि तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने 7 अगस्त को जवाब प्रस्तुत किया था लेकिन महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर लोकायुक्त ने संबंधित विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब लोकायुक्त के समक्ष मामला लंबित है और विभागीय रिपोर्ट का इंतजार है, तो सभी तथ्यों की समीक्षा किए बिना विजिलेंस क्लीयरेंस जारी करना कितना उचित होगा। शिकायत की प्रतियां हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री तथा जीजेयू के कुलपति और कुलसचिव को भी भेजी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed