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Hisar News: किशोर से यौन प्रताड़ना के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 May 2026 01:12 AM IST
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Person convicted of sexual abuse of a teenager sentenced to 20 years in prison
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 14 वर्षीय किशोर का अपहरण कर यौन प्रताड़ना व अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले के दोषी ईश्वर को 20 साल की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी ईश्वर के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गांव का ईश्वर ने मेरे बेटे के साथ गलत काम करता नजर आया। आरोप है कि ईश्वर ने धमकाया कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देगा। डर के मारे किशोर न किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में पुलिस ने शिकायत के आधार पर ईश्वर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया।अदालत ने मंगलवार को दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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