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Hisar News: आयुष्मान फर्जी क्लेम में नर्सिंग होम संचालक की अग्रिम जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 12:40 AM IST
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Nursing home operator's anticipatory bail rejected in Ayushman fraud claim case.
हिसार। आयुष्मान भारत योजना में कथित फर्जी क्लेम और जाली दस्तावेज तैयार करने के मामले में उकलाना स्थित विधाता नर्सिंग होम के संचालक डॉ. बिजेंद्र टाक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
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इस मामले में 22 मार्च 2026 को सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज की इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर छापा मारा था।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि अस्पताल में भर्ती न रहे मरीजों के नाम पर फर्जी बिल तैयार कर आयुष्मान भारत पोर्टल पर क्लेम किया गया। मामले की तह तक पहुंचने और अन्य संभावित फर्जीवाड़े की जांच के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है। इससे पहले हिसार की जिला एवं सत्र अदालत भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
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जांच में सामने आए ये तथ्य

जांच के दौरान कुछ मरीजों को आयुष्मान पोर्टल पर भर्ती दिखाया गया जबकि वे अस्पताल में मौजूद नहीं मिले। एक नवजात के रिकॉर्ड में भी कटिंग मिलने का दावा किया गया। बच्चे के पिता ने दोबारा भर्ती से इन्कार किया जबकि करीब 48 हजार रुपये का क्लेम किया गया था। पुलिस के अनुसार रिकॉर्ड में कथित फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज भी मिले।
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