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Hisar News: अवैध होर्डिंग लगाने वाले को थमाया नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Feb 2023 11:49 PM IST
शहर में लगे होर्डिंस को उतारते कर्मचारी। 
शहर में लगे होर्डिंस को उतारते कर्मचारी। 
हिसार। बिना कार्रवाई किए होर्डिंग से भरी गाड़ी छोड़ने के मामले की खबर छपने पर नगर निगम अधिकारी कार्रवाई के मूड में आए और गाड़ी वाले को नोटिस थमाया। हालांकि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले में भेदभाव किया गया। जेई व एमई के बजाय तहबाजारी इंचार्ज से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उधर, निगम ने शहर से अवैध होर्डिंग हटवाए, लेकिन निगम के यूनिपोल पर लगे होर्डिंग को नहीं हटाया। हालांकि दिन बीतने के बाद देर शाम इन होर्डिंग को भी हटा दिया गया।


बता दें कि बुधवार को नगर निगम ने होर्डिंग से भरी एक गाड़ी को जब्त किया था। गाड़ी चालक शहर में अवैध रूप से होर्डिंग लगा रहा था। निगम अधिकारियों ने एक भाजपा नेता की सिफारिश पर गाड़ी वाले के खिलाफ कार्रवाई किए बिना उसे छोड़ दिया। यही नहीं इसके बाद भी गाड़ी वाले शहर में होर्डिंग लगाए। वीरवार सुबह निगम की तहबाजारी शाखा ने इन होर्डिंग को उतारा।




उच्च अधिकारी बोले-नहीं पकड़ सकते थे गाड़ी, इसलिए छोड़ी
इस मामले में उच्च अधिकारी की मानें तो संबंधित स्टाफ के मुताबिक गाड़ी मालिक ने निगम अधिकारियों से कहा कि नियमानुसार उसकी गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उसके होर्डिंग को जब्त किया जा सकता है। इसी को देखते गाड़ी को छोड़ दिया गया, मगर यहां सवाल उठता है कि संबंधित स्टाफ ने गाड़ी में रखे होर्डिंग को भी जब्त नहीं किया और उसके खिलाफ जुर्माना या नोटिस देने की कोई कार्रवाई भी नहीं की। मगर खबर छपी तो शुक्रवार को गाड़ी चालक को नोटिस जारी किया गया।

उधर, निगम की विज्ञापन साइट पर लगे अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए शुक्रवार को संयुक्त आयुक्त बेलिना व एक्सईएन संदीप धुंधवाल ने अधीनस्थ स्टाफ को इन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश दिए। इसके बाद भी देर शाम ये होर्डिंग उतारे गए, जबकि दिन के समय तहबाजारी टीम शहर से अवैध होर्डिंग उतारती रही, लेकिन यूनिपोल पर लगे होर्डिंग को हाथ तक नहीं लगाया।



गाड़ी चालक को एमसी व डिफेसमेंट एक्ट के तहत नोटिस थमाया गया है। डिफेसमेंट एक्ट के तहत 10 हजार जुर्माना व 6 माह की सजा का प्रावधान है। अभी तहबाजारी शाखा इंचार्ज से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जेई व एमई से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा निगम की विज्ञापन वाली साइट को लेकर हर सप्ताह स्टाफ से रिपोर्ट देने को कहा गया है। - बेलिना, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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