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स्कूल की जमीन पर कब्जा का प्रयास मामले में अदालत में हुई सुनवाई ,विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा हमारा सोसायटी से उनका लेना देना नही
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हिसार। हिसार वेलफेयर सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के स्कूल साकार के लिए दान दी गई एक हजार गज जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में सोमवार को सिविल जज अंतरप्रीत की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जजपा के बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दिया कि जिस सोसायटी ने संस्था को जमीन दी थी, उससे उनका अब कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अब संबंधित सोसायटी के प्रधान व सचिव को नोटिस दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
बता दें कि विधायक जोगीराम सिहाग ने करीब डेढ़ दशक पूर्व अपनी बनाई गई एक कॉलोनी में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था को एक हजार गज की जमीन दान दी थी लेकिन आरोप है कि अब वह इसी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में संस्था ने विधायक व उनके साथियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी और कब्जा के प्रयास के अदालत में याचिका दायर की थी। पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है जबकि अदालत ने उनको सम्मन जारी किया था।
दावा : वर्ष 2007 में दान की गई थी जमीन
हिसार वेलफेयर सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन संस्था के अधिवक्ता मोहित अरोड़ा ने बताया कि संस्था वर्ष 1993 से मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों पर काम करती है और इनके लिए राजीव नगर में साकार स्कूल भी संचालित कर रही है। संस्था के पूर्व प्रधान स्वर्गीय बाबू सुखदेव अग्रवाल व सचिव स्वर्गीय जगत स्वरूप एडवोकेट वर्ष 2007 में संस्था के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे। दिसंबर 2007 में जोगीराम सिहाग ने सेक्टर 9-11 के पीछे स्थित अपनी प्राइवेट कॉलोनी तारानगर साउथ सिटी में एक हजार गज जमीन संस्था को दान दे दी। संस्था ने 24 जून 2008 को इसकी रजिस्ट्री संस्था के नाम करवा ली।
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जमीन पर ईंटें व मिट्टी डलवाने व चहारदीवारी का काम हुआ था शुरू
उन्होंने बताया कि गत 2 मई को संस्था के पदाधिकारियों को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उपरोक्त जमीन पर ईंटें रखी हैं और मिट्टी डलवाई जा रही है। इसके बाद सोसायटी के पदाधिकारी राकेश अग्रवाल व अन्य मौके पर पहुंचे तो वहां पर भाजपा नेता पवन खारिया मौके पर चहारदीवारी बनाने का काम करवा रहे थे। जब उनका विरोध किया तो उन्होंने विधायक जोगीराम सिहाग से बात करने के लिए कहा। जब विधायक जोगीराम सिहाग से बात की तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इसी मामले की अदालत में सुनवाई थी। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
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बता दें कि विधायक जोगीराम सिहाग ने करीब डेढ़ दशक पूर्व अपनी बनाई गई एक कॉलोनी में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था को एक हजार गज की जमीन दान दी थी लेकिन आरोप है कि अब वह इसी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में संस्था ने विधायक व उनके साथियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी और कब्जा के प्रयास के अदालत में याचिका दायर की थी। पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है जबकि अदालत ने उनको सम्मन जारी किया था।
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दावा : वर्ष 2007 में दान की गई थी जमीन
हिसार वेलफेयर सोसायटी फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन संस्था के अधिवक्ता मोहित अरोड़ा ने बताया कि संस्था वर्ष 1993 से मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों पर काम करती है और इनके लिए राजीव नगर में साकार स्कूल भी संचालित कर रही है। संस्था के पूर्व प्रधान स्वर्गीय बाबू सुखदेव अग्रवाल व सचिव स्वर्गीय जगत स्वरूप एडवोकेट वर्ष 2007 में संस्था के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे। दिसंबर 2007 में जोगीराम सिहाग ने सेक्टर 9-11 के पीछे स्थित अपनी प्राइवेट कॉलोनी तारानगर साउथ सिटी में एक हजार गज जमीन संस्था को दान दे दी। संस्था ने 24 जून 2008 को इसकी रजिस्ट्री संस्था के नाम करवा ली।
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जमीन पर ईंटें व मिट्टी डलवाने व चहारदीवारी का काम हुआ था शुरू
उन्होंने बताया कि गत 2 मई को संस्था के पदाधिकारियों को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उपरोक्त जमीन पर ईंटें रखी हैं और मिट्टी डलवाई जा रही है। इसके बाद सोसायटी के पदाधिकारी राकेश अग्रवाल व अन्य मौके पर पहुंचे तो वहां पर भाजपा नेता पवन खारिया मौके पर चहारदीवारी बनाने का काम करवा रहे थे। जब उनका विरोध किया तो उन्होंने विधायक जोगीराम सिहाग से बात करने के लिए कहा। जब विधायक जोगीराम सिहाग से बात की तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इसी मामले की अदालत में सुनवाई थी। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।