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जीवन हत्याकांड: आज होगा अंतिम संस्कार, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का मिला आश्वासन; सीएम सैनी ने मानी सभी मांगें
Mon, 17 Aug 2026 08:56 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार
Published by: Nivedita
Updated Mon, 17 Aug 2026 08:56 AM IST
सार
समिति सदस्य पूर्व सरपंच रवि कुंडू ने बताया कि 15 अगस्त को हांसी में लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस कर रद्द किए जाएंगे। सीएम ने जीवन हत्याकांड के मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन दिया है।
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जीवन कुंडू हत्याकांड
- फोटो : संवाद
विस्तार
सूर्य नगर डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड में सीएम नायब सिंह सैनी से हुई बातचीत में सीएम ने धरना कमेटी की मांगों को मान लिया है। बातचीत के लिए रविवार रात पहुंचे पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सीएम के साथ बात हुई। जिसमें मुख्य आरोपी रमेश अत्री की गिरफ्तारी को लेकर ठोस आश्वासन दिया है। गिरफ्तार किए गए सदस्यों को बिना शर्त रिहा करना, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देना और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना, सभी वाहनों को छोड़ने , सभी केस वापस लेने की मांग पर सहमति बनी है। कमेटी के सदस्य दोपहर 1 बजे तक धरना स्थल पर पहुंचेंगे। मौके पर सभी को सीएम से हुई वार्ता का ब्योरा दिया जाएगा। इसके बाद जीवन शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
हांसी में सूर्य नगर डेयरी संचालक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज व पत्थरबाजी करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई के विरोध में रविवार को लघु सचिवालय के बाहर महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी और भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंद्र नैन भी पहुंचे। इस दौरान कई घंटों तक धरना कमेटी सदस्यों, खाप पंचायतों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली जिसमें रणनीति तैयार की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जोगिंद्र नैन ने की। करीब साढ़े 4 घंटे तक यह बैठक चली। इस दौरान सीएम की ओर से कमेटी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया।
बाडो पट्टी टोल पर जाम लगाने वालों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी
बाडो पट्टी टोल पर जाम लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस प्रशासन के अनुसार बाडो पट्टी टोल पर लोगों ने लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना की और साझा मंशा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को समझाकर जाम खालने की अपील की लेकिन आरोपियों ने उसे मानने से मना कर दिया।
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शहर में धारा 163 लाागू
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए हिसार शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 15 अगस्त से आगामी आदेशों तक प्रभावी किए गए हैं इसके तहत हिसार में किसी भी स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हिसार शहर में 200 मीटर के दायरे तक सड़कों के दोनों ओर वाहनों के खड़े करने पर रोक रहेगी।
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हांसी में सूर्य नगर डेयरी संचालक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज व पत्थरबाजी करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई के विरोध में रविवार को लघु सचिवालय के बाहर महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी और भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंद्र नैन भी पहुंचे। इस दौरान कई घंटों तक धरना कमेटी सदस्यों, खाप पंचायतों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली जिसमें रणनीति तैयार की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जोगिंद्र नैन ने की। करीब साढ़े 4 घंटे तक यह बैठक चली। इस दौरान सीएम की ओर से कमेटी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया।
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बाडो पट्टी टोल पर जाम लगाने वालों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी
बाडो पट्टी टोल पर जाम लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस प्रशासन के अनुसार बाडो पट्टी टोल पर लोगों ने लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना की और साझा मंशा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को समझाकर जाम खालने की अपील की लेकिन आरोपियों ने उसे मानने से मना कर दिया।
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शहर में धारा 163 लाागू
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए हिसार शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 15 अगस्त से आगामी आदेशों तक प्रभावी किए गए हैं इसके तहत हिसार में किसी भी स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हिसार शहर में 200 मीटर के दायरे तक सड़कों के दोनों ओर वाहनों के खड़े करने पर रोक रहेगी।