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हत्या के मामले में दो को उम्रकैद की सजा, 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Sat, 25 Jan 2020 01:36 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 01:36 AM IST
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Imprisonment in murder case
खरड़ अलीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने शुक्रवार को दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों दोषियों को आर्म्स एक्ट के तहत भी 3-3 वर्ष कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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मामले में खरड़ अलीपुर निवासी मंजीत ने 16 नवंबर 2015 को सदर थाने में शिकायत दी थी कि वह 16 नवंबर 2015 को अपने परिवार सहित गांव में ही किसी कार्यक्रम से भाग लेकर लौट रहा था। शाम करीब सवा छह बजे उसके भाई संदीप पर दो बाइकों पर सवार चार लोगों ने गोलियां चला दीं। पुलिस ने मंजीत की शिकायत पर खरड़ निवासी अमर उर्फ अमरजीत उर्फ देशड़ व तीन अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने अमर उर्फ अमरजीत उर्फ देशड़ व थुराना निवासी नवदीप उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया था।
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