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एचएसवीपी ने 1500 डिफॉल्टरों को भेजे नोटिस, कहा-जल्द जमा कराएं राशि अन्यथा जब्त किया जा सकता है प्लॉट
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हिसार। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने करीब 1500 डिफॉल्टर सेक्टरवासियों को नोटिस भेजे हैं।
नोटिस के माध्यम से एचएसवीपी ने डिफॉल्टरों से जल्द बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी है कि बकाया राशि जमा न कराने पर प्लॉट को जब्त कर लिया जाएगा। हिसार के अलावा फतेहाबाद व भट्टू के भी सेक्टरवासियों को नोटिस भेजा है। बता दें कि काफी संख्या में सेक्टरवासी अपने प्लॉट की एक्सटेंशन फीस व अन्य शुल्क जमा नहीं करवा रहे हैं। एचएसवीपी ऐसे सेक्टरवासियों को नोटिस भेज रहा है।
इन सेक्टरवासियों को भेजे नोटिस
हिसार के सेक्टर 1-4, 4 पार्ट टू, 3-5, 9-11, 14, 14 पार्ट टू, 33, ओल्ड कोर्ट, फतेहाबाद के सेक्टर 3 व भट्टू के मॉडल टाउन।
इन एक्ट के तहत भेजे नोटिस
एचएसवीपी ने प्लॉटधारकों को सेक्शन 17 ए व सेक्टर 17 बी के नोटिस भेजे हैं। सेक्शन 17 ए के तहत प्लॉटधारक को बकाया शुल्क के बारे में बताया जाता है और उसे जल्द जमा करवाने को कहा जाता है। वहीं, सेक्शन 17 बी के तहत प्लॉटधारक से यह पूछा जाता है कि वह कितने समय में बकाया शुल्क जमा करवा देगा। साथ ही उसे चेतावनी भी दी जाती है कि अगर वह बकाया शुल्क जमा नहीं करवाता है तो उसका प्लॉट जब्त भी किया जा सकता है।
जिन प्लॉटधारकों की एक्सटेंशन फीस सहित अन्य शुल्क बकाया है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस के माध्यम से प्लॉटधारकों से अपील की जा रही है कि वह जल्द से जल्द बकाया शुल्क जमा करा दें, ताकि उन्हें परेशानी न हो।
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राजेश खौथ, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी
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नोटिस के माध्यम से एचएसवीपी ने डिफॉल्टरों से जल्द बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी है कि बकाया राशि जमा न कराने पर प्लॉट को जब्त कर लिया जाएगा। हिसार के अलावा फतेहाबाद व भट्टू के भी सेक्टरवासियों को नोटिस भेजा है। बता दें कि काफी संख्या में सेक्टरवासी अपने प्लॉट की एक्सटेंशन फीस व अन्य शुल्क जमा नहीं करवा रहे हैं। एचएसवीपी ऐसे सेक्टरवासियों को नोटिस भेज रहा है।
इन सेक्टरवासियों को भेजे नोटिस
हिसार के सेक्टर 1-4, 4 पार्ट टू, 3-5, 9-11, 14, 14 पार्ट टू, 33, ओल्ड कोर्ट, फतेहाबाद के सेक्टर 3 व भट्टू के मॉडल टाउन।
इन एक्ट के तहत भेजे नोटिस
एचएसवीपी ने प्लॉटधारकों को सेक्शन 17 ए व सेक्टर 17 बी के नोटिस भेजे हैं। सेक्शन 17 ए के तहत प्लॉटधारक को बकाया शुल्क के बारे में बताया जाता है और उसे जल्द जमा करवाने को कहा जाता है। वहीं, सेक्शन 17 बी के तहत प्लॉटधारक से यह पूछा जाता है कि वह कितने समय में बकाया शुल्क जमा करवा देगा। साथ ही उसे चेतावनी भी दी जाती है कि अगर वह बकाया शुल्क जमा नहीं करवाता है तो उसका प्लॉट जब्त भी किया जा सकता है।
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जिन प्लॉटधारकों की एक्सटेंशन फीस सहित अन्य शुल्क बकाया है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस के माध्यम से प्लॉटधारकों से अपील की जा रही है कि वह जल्द से जल्द बकाया शुल्क जमा करा दें, ताकि उन्हें परेशानी न हो।
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राजेश खौथ, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी