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ग्रीन बेल्ट को ग्रीन सिग्नल
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
Updated Mon, 01 Feb 2016 01:18 AM IST
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मॉडल टाउन में ग्रीन बेल्ट बनाने को लेकर विरोध कर रहे व्यापारियों का स्टे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पांच महीने बाद अब यह फैसला निगम के हक में आया है। नगर निगम अब इस जगह पर दोबारा से ग्रीन बेल्ट का निर्माण शुरू कर सकेगा। सिविल जज सीनियर डिविजन सुधीर कुमार की कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद दिल्ली रोड स्थित मॉडल टाउन के व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यापारी पहले ही इस कारण उनके करोड़ों के कारोबार को ठप होने की बात कह रहे थे।
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निर्माणाधीन ग्रीन बेल्ट की तोड़ दी थी दीवार
नगर निगम ने सितंबर 2015 में जिंदल चौक से लेकर मॉडल टाउन मोड़ तक ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए निर्माण शुरू किया था। करीब 11.90 लाख रुपये की लागत से यहां ग्रीन बेल्ट बनाई जानी थी। निगम के ठेकेदार ने 4 सितंबर को काम शुरू किया था। रातों रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा दी। इसके बाद निगम ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उधर, ग्रीन बेल्ट का विरोध कर रहे व्यापारी कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने व्यापारियों को स्टे दे दिया था।
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यह था विवाद
स्वास्तिक मार्केट के दुकानदारों का विरोध था कि ग्रीन बेल्ट बनने के बाद उनका कामकाज ठप हो जाएगा। दूसरा छोड़े जाने वाले सर्विस रोड की चौड़ाई बेहद कम है। इसके बाद आमने सामने से आने वाले दो पहिया वाहनों को छोड़कर कोई निकल नहीं सकेगा। स्वास्तिक मार्केट के व्यापारियों ने नगर निगम से ग्रीन बेल्ट के बीच रास्ता छोड़ने की गुहार लगाई थी। उन्हें तीन नक्शे भी सौंपे थे ताकि ग्रीन बेल्ट बनाते वक्त किसी एक नक्शा के अनुसार आवागमन का रास्ता छोड़ा जाए।
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व्यापारियों की तरफ से लगाई गई एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब मॉडल टाउन ग्रीन बेल्ट से स्टे हट गया है। फैसला निगम में हक में आया है।
- रामकुमार, पैरोकार नगर निगम, हिसार