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Hisar News: गांजा तस्कर को सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Oct 2023 11:37 PM IST
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Ganja smuggler sentenced to seven years
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले मे दोषी करार दिए गए कटिहार (बिहार) के रोहित कुमार सात साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में 8 अप्रैल 2019 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस की एक टीम घटना वाले दिन कैमरी मार्ग पर सीआईडी चौक पर मौजूद थी। उस समय पटेल नगर की तरफ से एक युवक अपने हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। सामने खड़ी पुलिस को देखकर वापस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने टीम ने उसे पकड़ लिया। रोहित की तलाशी ली तो उसके पास से 4 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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