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विधायक को थप्पड़ मारने वाले सरपंच के बेटे को 1 साल कैद

Thu, 07 Jan 2016 01:14 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो Updated Thu, 07 Jan 2016 01:14 AM IST
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 Sarpanch's son convicted, one year imprisonment

लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री संपत सिंह के लिए वोट मांगने गए तत्कालीन उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल को थप्पड़ मारने के मामले में ज्ञानपुरा के सरपंच के बेटे को कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने दोषी सुरजीत उर्फ काला को 5 हजार रुपये का जुुर्माना भी लगाया था। जुर्माना न देने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने इस मामले में काला को मंगलवार को दोषी करार दिया था।
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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 26 मार्च 2014 को तत्कालीन उकलाना विधायक नरेश सेलवाल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रो. संपत सिंह के चुनाव प्रचार में बरवाला क्षेत्र के गांव ज्ञानपुरा गए थे।
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जब वे चौपाल में पहुंचे तो कुछ लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। विधायक सेलवाल का आरोप था कि भीड़ में ज्ञानपुरा गांव के सरपंच का बेटा सुरजीत उर्फ काला भी था।

उसने फूलमाला में कोई पंचनुमा हथियार छिपा रखा था। जैसे ही वह माला डलवाने के लिए नीचे झुके काला ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। विधायक के गनमैन ने बीचबचाव किया। मौके से जान से मारने की धमकी देकर काला भाग गया।

मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। बरवाला थाना पुलिस ने 27 मार्च 2014 को विधायक सेलवाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323 व 506 के तहत अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि जेएमआईसी सुधीर कुमार की कोर्ट ने बुधवार को आईपीसी की धारा 323 में 6 महीने व धारा 506 में 1 साल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में सजा एक साथ चलेंगी।

पूर्व विधायक नरेश सेलवाल थे कोर्ट में उपस्थित
कोर्ट परिसर में इस मामले को लेकर जब बुधवार को सजा सुनाई गई तो पूर्व विधायक नरेश सेलवाल भी वहां उपस्थित थे। इसके अलावा कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी फैसला सुनने के लिए उपस्थित रहे।


दोषी ने लगाई रहम की गुहार
एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि दोषी ने बुधवार को कोर्ट के समक्ष रहम की गुहार लगाई। उसने अपना पक्ष रखा कि मेरी उम्र कम है। माता पिता का वह ही सहारा है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट ने उसकी गुहार सुनने के बाद यह फैसला सुना दिया।

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