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डबल मर्डर में चार दोषी करार, सजा कल

Thu, 21 Jan 2016 01:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार Updated Thu, 21 Jan 2016 01:52 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने डबल मर्डर
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के चार आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया। उन्हें शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

दोषियों में सूर्यनगर के सन्नी, सोनू, आमोद उर्फ लाडू और शिव कॉलोनी का शेखर उर्फ शेखू शामिल हैं। इन्हें हत्या और हत्या प्रयास का दोषी माना है।

पुलिस ने इस संबंध में 6 नवंबर 2011 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाली रात सूर्यनगर के पास चाकुओं से हमला कर न्यू मॉडल टाउन निवासी एवं आईटीआई के छात्र जितेंद्र सैन और उसके दोस्त सुमित जांगड़ा की हत्या कर दी थी, जबकि उनके तीसरे दोस्त आकाश शर्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

गांव लाडवा के वीरेंद्र सैन ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह रात को अपने ताऊ के बेटे रामफल के पास न्यू मॉडल टाउन में आया हुआ था। उसके भतीजे जितेंद्र ने दोस्त सुमित और आकाश के साथ शिव कॉलोनी में दोस्त राजू की घुड़चड़ी में शामिल होने की बात कही थी।

वे उनको शादी समारोह में छोड़ आए थे। वह रात साढे़ दस बजे तक घर न लौटा तो उन्हें चिंता सताने लगी। वह और दो-तीन अन्य उसका पता करने के लिए शिव कॉलोनी के लिए चल पड़े थे। सूर्यनगर के पास सात-आठ लड़कों ने जितेंद्र, सुमित और आकाश को घेर रखा था।

वे उन पर चाकुओं से हमला कर रहे थे। हमारे शोर मचाने पर हमलावर फरार हो गए। इस हमले में जितेंद्र और सुमित की मौत हो गई थी और आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्हें पता चला था कि जितेंद्र वगैराह का हमलावर पक्ष से शादी में नाचने को लेकर विवाद हुआ था।

इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने तकरार के कुछ देर बाद रास्ते में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज कर शेखर, सन्नी, सोनू और आमोद को गिरफ्तार किया था। चार नाबालिग आरोपियों का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
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