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शहरवासी न करें बिल का इंतजार, 31 मार्च तक टैक्स भरकर छूट का उठाएं फायदा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Feb 2022 12:03 AM IST
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Citizens should not wait for the bill, take advantage of exemption by paying tax till March 31
हिसार। अगर आप मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स बिल मिलने के बाद ही टैक्स जमा करवाने की सोच रहे हैं तो बिल का इंतजार मत कीजिए और 31 मार्च तक टैक्स भरकर छूट का फायदा उठाए। नया प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे करने वाली याशी कंपनी के प्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि वह मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं बांटेंगे। उनकी जिम्मेदारी नए वित्त वर्ष के बिल बांटने की है।
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बता दें कि मौजूदा समय प्रॉपर्टी टैक्स पर सरकार ने शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी है। वहीं 25 फीसद मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स पर छूट दी गई है। यह छूट मौजूद वित्त वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक ही है। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी मालिक बकाया टैक्स भरता है तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी।
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कंपनी का दावा, 15 मार्च तक बांट देंगे सभी असेसमेंट नोटिस
उधर कंपनी का कहना है कि वह पूरे शहर में 15 मार्च तक असेसमेंट नोटिस बांट देंगे। वैसे तो नए सर्वे के अनुसार शहर में करीब 1.40 लाख प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इनमें खाली प्लॉट भी शामिल है। कंपनी की मानें तो खाली प्लॉट घटाकर करीब 98-99 हजार प्रॉपर्टी बचती हैं, जिनमें डोर टू डोर नोटिस बांटे जाने हैं। खाली प्लॉट मालिक निगम कार्यालय से असेसमेंट नोटिस ले सकेंगे। कंपनी की मानें तो फिलहाल असेसमेंट नोटिस बांटने में 8-10 कर्मचारी ही लगे हुए हैं, लेकिन इस सप्ताह के अंत तक इनकी संख्या 50 कर दी जाएगी।
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प्रॉपर्टी के एरिया में मिली गलती तो ठीक करवाने में लगेंगे 15 दिन से ज्यादा
कंपनी के मुताबिक असेसमेंट नोटिस में अगर प्रॉपर्टी मालिक के नाम में गलती मिलती है तो उसे 10 से 15 दिन में ठीक कर दिया जाएगा। मगर प्रॉपर्टी के एरिया में किसी तरह की गलती मिलती है तो उसे ठीक करने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। उस स्थिति में वार्ड के पार्षद के साथ मौका निरीक्षण किया जाएगा।

निगम ने बिल बांटने का लगा रखा हैं टेंडर, खुलने की संभावना कम
हालांकि निगम प्रशासन ने मौजूदा वित्त वर्ष के बिल बांटने का टेंडर लगा रखा है। बिल बांटने को लेकर एक एजेंसी ने आवेदन भी किया हुआ है। मगर इस टेंडर की रद्द होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि अभी तक निगम प्रशासन ने पर फैसले पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है।
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