{"_id":"676da37b7d8067b7320739f4","slug":"case-registered-against-the-owner-for-breaking-the-seal-of-the-bar-built-on-the-roof-of-rd-city-center-hisar-news-c-21-hsr1020-532650-2024-12-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: आरडी सिटी सेंटर की छत पर बनी बार की सील तोड़ने पर मालिक पर केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: आरडी सिटी सेंटर की छत पर बनी बार की सील तोड़ने पर मालिक पर केस दर्ज
Fri, 27 Dec 2024 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Fri, 27 Dec 2024 12:12 AM IST
विज्ञापन
हिसार। रेलवे मार्ग स्थित आरडी सिटी सेंटर की तीसरी मंजिल की छत पर बने बार की सील तोड़ने पर एचटीएम थाना पुलिस ने भवन मालिक प्रेम मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। नगर निगम की टीम ने दो दिन पहले ही इस बार का ढांचा गिराया था। वहीं, बिल्डिंग से जुड़े पहले से चल रहे केस में नगर निगम को 31 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है।
पुलिस को दी शिकायत में नगर निगम प्रबंधन ने बताया कि आरडी सिटी सेंटर की बिल्डिंग में नक्शे के विपरीत निर्माण संबंधी ढांचों को हटाने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के अंतर्गत 12 जून को सात दिन का नोटिस जारी किया था, लेकिन मालिक ने नहीं हटाया। इसके बाद आयुक्त द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत 17 जुलाई को पारित आदेश की पालना करते हुए इस भवन के छत पर बनी बार और भूमिगत तल पर बनीं 12 दुकानें को सील कर दिया। वहीं, शेष दुकानों को खाली करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक को 5 अगस्त को पत्र लिखा गया। इस भवन से संबंधित एक केस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय में 31 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी है। 24 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान नगर निगम की टीम को पता चला कि बिना अनुमति भवन मालिक ने सील किए बार का पुन: संचालन कर दिया है। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। साथ ही टीम ने इस बार को हटा दिया और भूमिगत तल पर बनीं चार दुकानों को सील कर दिया था।
विज्ञापन
पुलिस को दी शिकायत में नगर निगम प्रबंधन ने बताया कि आरडी सिटी सेंटर की बिल्डिंग में नक्शे के विपरीत निर्माण संबंधी ढांचों को हटाने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के अंतर्गत 12 जून को सात दिन का नोटिस जारी किया था, लेकिन मालिक ने नहीं हटाया। इसके बाद आयुक्त द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत 17 जुलाई को पारित आदेश की पालना करते हुए इस भवन के छत पर बनी बार और भूमिगत तल पर बनीं 12 दुकानें को सील कर दिया। वहीं, शेष दुकानों को खाली करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक को 5 अगस्त को पत्र लिखा गया। इस भवन से संबंधित एक केस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय में 31 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी है। 24 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान नगर निगम की टीम को पता चला कि बिना अनुमति भवन मालिक ने सील किए बार का पुन: संचालन कर दिया है। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। साथ ही टीम ने इस बार को हटा दिया और भूमिगत तल पर बनीं चार दुकानों को सील कर दिया था।
विज्ञापन