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Hisar News: संरक्षित पशु का मांस पकाकर खाने के आरोप में केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 12:40 AM IST
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A case has been registered for cooking and eating the meat of a protected animal.
सिवानी थाने में प्रतिबंधित मांस खाने के मामले में बैठक करते पार्षद और विहिप पदाधिकारी। स्रोत :
सिवानी मंडी। कस्बे के वार्ड नौ में वीरवार देर रात कथित तौर पर संरक्षित पशु का मांस पकाकर खाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
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शुक्रवार सुबह शहर थाना परिसर में पार्षदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) पदाधिकारियों ने बैठक की। डीएसपी आर्यन चौधरी ने शांति बनाए रखने के लिए पार्षदों से सहयोग मांगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संगठनों का आरोप है कि बिहार से आए कुछ प्रवासी मजदूरों ने एक मकान में संरक्षित पशु का मांस पकाकर खाया। विहिप के संगठन मंत्री प्रवीण धौलपुरिया, प्रांत संयोजक हरीश रामकली, प्रखंड अध्यक्ष धर्मवीर ख्यालिया, प्रखंड मंत्री राजेश शर्मा, जिला मंत्री संदीप बंसल, जिला कार्यकारिणी सदस्य कपिल वत्स और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष प्रेम किंगर ने कहा कि संरक्षित पशु का मांस खाना हिंदू समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाने के समान है। थाना प्रभारी उग्रसेन बिश्नोई ने बताया कि अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। मौके से बरामद मांस के टुकड़ों को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पार्षद प्रणव गोयल, भीम शर्मा, दीपक शर्मा, संजय राणा, आनंद जांगड़ा, संजय शर्मा और विवेक सोनी आदि मौजूद रहे।
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