{"_id":"7fb0c91609faa80d499503e1babcb2e0","slug":"highcourt-gave-order-to-remove-encroachment","type":"story","status":"publish","title_hn":"जल्द हटेगा यहां की मार्केट से अतिक्रमण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जल्द हटेगा यहां की मार्केट से अतिक्रमण
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 09 Jan 2014 03:46 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव की सेंट्रल मार्केट से डेढ़ महीने में अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने सेंट्रल मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए।
हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण अभियान में स्थानीय पुलिस की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट 28 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
गुड़गांव के सेक्टर-12(ए) की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि सेंट्रल मार्केट के विपरीत हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) की जमीन पर हजारों की संख्या में झुग्गीवालों ने कब्जा कर लिया है।
विज्ञापन
इस कारण मार्केट की हालत दयनीय बनी हुई है। हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि स्थानीय प्रशासन को इस जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में कहा है कि एसोसिएशन ने कई बार इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से संपर्क साधा गया, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश जारी कर दिए।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने सेंट्रल मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए।
हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण अभियान में स्थानीय पुलिस की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट 28 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
विज्ञापन
गुड़गांव के सेक्टर-12(ए) की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि सेंट्रल मार्केट के विपरीत हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) की जमीन पर हजारों की संख्या में झुग्गीवालों ने कब्जा कर लिया है।
विज्ञापन
इस कारण मार्केट की हालत दयनीय बनी हुई है। हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि स्थानीय प्रशासन को इस जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में कहा है कि एसोसिएशन ने कई बार इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से संपर्क साधा गया, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश जारी कर दिए।