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वकील के हत्यारे को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
Updated Sat, 15 Nov 2014 12:32 AM IST
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हत्या के मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने पिछले वर्ष हुई हत्या के मामले में फतेहाबाद के भट्टूकलां निवासी विजय सिंह को दोषी करार दिया था। उसे शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही, दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी मुंशीराम और राजकुमार को बरी कर दिया। तनावपूर्ण परिस्थितियों की वजह से यह मामला हरियाणा से चंडीगढ़ की जिला अदालत में ट्रांसफर किया गया था।
छह लोगों पर दर्ज था मामला
पिछले वर्ष पंचायत भवन में संपत्ति की खरीद फरोख्त के दौरान कृषि जमीन पर लगी बोली के दौरान हत्या की यह वारदात हुई थी। इस संबंध में फतेहाबाद के पुलिस स्टेशन में छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 31 अगस्त 2013 को दायर मामले के अनुसार, सुरेश कुमार की गर्दन पर गंडासी से वार कर हत्या की गई थी। सुरेश के बेटे पंकज बंसल ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी।
यह था मामला
भट्टूकलां निवासी वकील सुरेश बंसल पुत्र ओमप्रकाश का भट्टूकलंा के ही विजय कुमार के साथ 6 कनाल भूमि को लेकर वर्ष 2009 से विवाद चल रहा था। इसी मामले में अदालत ने विजय सिंह को 13 लाख मुआवजा राशि भरने के आदेश दिए थे, जिसको विजय सिंह समय पर भर नहीं पाया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने विजय सिंह की जमीन की कुर्की के आदेश दिए थे। अदालत ने जमीन की कुर्की के लिए 31 अगस्त 2013 की तारीख निर्धारित की थी। 31 अगस्त की सुबह भट्टूकलां के पंचायत घर में नायब तहसीलदार सुनील मोहन की देखरेख में जमीन की बोली की जा रही थी। इस दौरान कानूनगो रिसाल सिंह, रीडर अजमेर सिंह, नंबरदार शंकरलाल, एडवोकेट सुरेश बंसल व बोलीदाता के रूप में नत्थुराम पुत्र मनफूल, रविंद्र पुत्र मनफूल, इंद्रजीत पुत्र अभिमन्यु उपस्थित थे। पुलिस के अनुसार दोपहर एक बजे जब नायब तहसीलदार बोलीदाताओं को बोली की शर्तें पढ़कर सुना रहे थे, तो उसी समय विजय कुमार अपने पुत्र रवि के साथ बाइक पर सवार होकर वहां आया और आते ही नायब तहसीलदार के सामने कुर्सी पर बैठे वकील सुरेश बंसल की गर्दन पर पीछे से तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात से भौचक्के अधिकारी चुपचाप सब कुछ देखते रहे। हत्या के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। सूचना मिलने पर भट्टूकलां पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी नृपजीत सिंह और उपमंडलाधीश बलजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। भट्टूकलां थाना पुलिस ने वकील सुरेश बंसल के पुत्र पंकज बंसल की शिकायत पर विजय कुमार, उसके पुत्र रवि कुमार, अनिल कुमार, पिंटू उर्फ सतबीर, सुरेश कुमार और शंकरलाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था।
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छह लोगों पर दर्ज था मामला
पिछले वर्ष पंचायत भवन में संपत्ति की खरीद फरोख्त के दौरान कृषि जमीन पर लगी बोली के दौरान हत्या की यह वारदात हुई थी। इस संबंध में फतेहाबाद के पुलिस स्टेशन में छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 31 अगस्त 2013 को दायर मामले के अनुसार, सुरेश कुमार की गर्दन पर गंडासी से वार कर हत्या की गई थी। सुरेश के बेटे पंकज बंसल ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी।
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यह था मामला
भट्टूकलां निवासी वकील सुरेश बंसल पुत्र ओमप्रकाश का भट्टूकलंा के ही विजय कुमार के साथ 6 कनाल भूमि को लेकर वर्ष 2009 से विवाद चल रहा था। इसी मामले में अदालत ने विजय सिंह को 13 लाख मुआवजा राशि भरने के आदेश दिए थे, जिसको विजय सिंह समय पर भर नहीं पाया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने विजय सिंह की जमीन की कुर्की के आदेश दिए थे। अदालत ने जमीन की कुर्की के लिए 31 अगस्त 2013 की तारीख निर्धारित की थी। 31 अगस्त की सुबह भट्टूकलां के पंचायत घर में नायब तहसीलदार सुनील मोहन की देखरेख में जमीन की बोली की जा रही थी। इस दौरान कानूनगो रिसाल सिंह, रीडर अजमेर सिंह, नंबरदार शंकरलाल, एडवोकेट सुरेश बंसल व बोलीदाता के रूप में नत्थुराम पुत्र मनफूल, रविंद्र पुत्र मनफूल, इंद्रजीत पुत्र अभिमन्यु उपस्थित थे। पुलिस के अनुसार दोपहर एक बजे जब नायब तहसीलदार बोलीदाताओं को बोली की शर्तें पढ़कर सुना रहे थे, तो उसी समय विजय कुमार अपने पुत्र रवि के साथ बाइक पर सवार होकर वहां आया और आते ही नायब तहसीलदार के सामने कुर्सी पर बैठे वकील सुरेश बंसल की गर्दन पर पीछे से तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात से भौचक्के अधिकारी चुपचाप सब कुछ देखते रहे। हत्या के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। सूचना मिलने पर भट्टूकलां पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी नृपजीत सिंह और उपमंडलाधीश बलजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। भट्टूकलां थाना पुलिस ने वकील सुरेश बंसल के पुत्र पंकज बंसल की शिकायत पर विजय कुमार, उसके पुत्र रवि कुमार, अनिल कुमार, पिंटू उर्फ सतबीर, सुरेश कुमार और शंकरलाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था।
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