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11 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ भरने पर मिलेगी ब्याज में छूट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 11:33 PM IST
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Interest subvention on filing property tax for 11 years
नगर परिषद कार्यालय फतेहाबाद। - फोटो : Fatehabad
फतेहाबाद। गृहकर को लेकर शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने बकायादारों को राहत दी है। 11 सालों से जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वह अब 31 दिसंबर 2022 तक बिना ब्याज के भर सकते हैं। नगर परिषद फतेहाबाद में 30 करोड़ रुपये बकाया है सबसे ज्यादा बकाया 20 करोड़ रुपये सरकारी विभागों का है। ये ही नहीं करीब 10 करोड़ रुपये शहरवासियों की तरफ भी बकाया है। नगर निकाय द्वारा ब्याज पर छूट देने के बाद रिकवरी होने की उम्मीद है।
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शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की तरफ से जारी हुए आदेशों के मुताबिक 2010-11 से 2021-22 का गृहकर जिन लोगों का बकाया है वह 31 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। इस दौरान ब्याज पर छूट मिलेगी। ये छूट तभी मिलेगी जब धारक गृहकर का पूरा भुगतान एक साथ करेगा। 2021-22 तक का जितना भी बकाया है उसे भरना होगा। इस पर लगे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। पिछली बार भी नगर निकाय ने छूट दी थी, इस दौरान करीब 18 करोड़ रुपये की रिकवरी नप ने की थी। शहर में 27 हजार यूनिट है, जहां से नप को गृहकर आता है। संवाद
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याशी कंपनी का डाटा पोर्टल पर हुआ जारी
याशी कंपनी द्वारा पिछले दिनों शहर में डोर टू डोर सर्वे किया था और प्री असेसमेंट बिल बांटे थे। इसके बाद आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियां लेने के बाद अब याशी कंपनी ने फाइनल डाटा नप को दे दिया है। नप के पोर्टल पर नया डाटा जारी कर दिया गया है। याशी कंपनी के अधिकारियों की माने तो करीब चार हजार नई प्रॉपर्टी आईडी जारी हुई है। याशी कंपनी अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है वर्ष 2022-23 के बिल नप ही बांटेगी और वर्ष 2023-24 के बिल ही कंपनी जारी करेगी।
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कोट
गृहकर करीब 30 करोड़ रुपये बकाया है। निदेशालय ने वर्ष 2011 से लेकर 2021-22 तक अगर किसी का बकाया है और वह एक साथ भुगतान करता है तो ब्याज में छूट दी जाएगी। शहरवासी छूट का फायदा ले सकते है। -ऋषिकेश चौधरी, ईओ, नगर परिषद
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