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कपड़ा चोरी की दोषी 4 महिलाओं को 2-2 साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद। शहर में एक रेडीमेड की दुकान से सूट चुराते पकड़ी गई चार महिलाओं को न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें 2-2 साल की कैद और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद शहर पुलिस ने 21 जनवरी 2015 को थाना रोड पर एक रेडीमेड की दुकान से चार महिलाएं हांसी के गांव भाटोल निवासी शीला, मसूदपुर निवासी बिमला, इंदू व सुनीता चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मामले के अनुसार, थाना रोड पर दुकानदार बंटी अपनी दुकान में बैठा था। इस दौरान ये महिलाएं यहां पर कपड़ा खरीदने आई थीं। जब दुकानदार बंटी उनको कपड़े दिखा रहा था तो महिलाओं ने 4 सूट चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लिए। बाद में दुकानदार ने सूटों की गिनती तो 4 सूट गायब मिले। उसने महिलाओं को पकड़ लिया तो महिलाएं आगबबूला हो गई और भागने लगी। लोगों ने सभी को पकड़कर शहर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सभी महिलाओं से 1-1 सूट बरामद किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने सभी महिलाओं को दोषी करार देते हुए उनको 2-2 साल की कैद व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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फतेहाबाद। शहर में एक रेडीमेड की दुकान से सूट चुराते पकड़ी गई चार महिलाओं को न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें 2-2 साल की कैद और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फतेहाबाद शहर पुलिस ने 21 जनवरी 2015 को थाना रोड पर एक रेडीमेड की दुकान से चार महिलाएं हांसी के गांव भाटोल निवासी शीला, मसूदपुर निवासी बिमला, इंदू व सुनीता चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मामले के अनुसार, थाना रोड पर दुकानदार बंटी अपनी दुकान में बैठा था। इस दौरान ये महिलाएं यहां पर कपड़ा खरीदने आई थीं। जब दुकानदार बंटी उनको कपड़े दिखा रहा था तो महिलाओं ने 4 सूट चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लिए। बाद में दुकानदार ने सूटों की गिनती तो 4 सूट गायब मिले। उसने महिलाओं को पकड़ लिया तो महिलाएं आगबबूला हो गई और भागने लगी। लोगों ने सभी को पकड़कर शहर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सभी महिलाओं से 1-1 सूट बरामद किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी जतिन गर्ग की अदालत ने सभी महिलाओं को दोषी करार देते हुए उनको 2-2 साल की कैद व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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