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नशा तस्करी के दोषी को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Oct 2021 11:24 PM IST
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10 years imprisonment for drug smuggling
फतेहाबाद। नशीली दवाओं की तस्करी मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत में मामला विचाराधीन था। दोषी गांव अलालवास निवासी रमेश को 10 साल कैद के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। सीआईए पुलिस ने 7 अगस्त 2015 को गांव अलालवास निवासी रमेश के खिलाफ थाना रतिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। सीआईए पुलिस टीम एसआई बलदेव राज के नेतृत्व में गश्त के दौरान गांव कलोठा से अलालवास की तरफ आ रही थी। उसी दौरान वह सामने से आ रहा था। शक के आधार पर पकड़ कर उससे पूछताछ की और तलाशी ली। उसके कब्जे से प्रतिबंधित दवा की 15 शीशियां बरामद हुई। इसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया गया। पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया। संवाद
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